पंचकूला: सेक्टर-11 स्थित अलीफ लैला क्लब में रविवार तड़के करीब 2.30 बजे कथित फायरिंग में 22 वर्षीय युवती घायल हो गई। पुलिस के अनुसार, गोली युवती की कमर को छूते हुए निकल गई, जिससे उसे खरोंच आई। घटना के बाद फिरोजपुर निवासी तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनके दो से तीन साथी मौके से फरार हो गए।
सेक्टर-5 थाना प्रभारी (SHO) संदीप कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच है। घायल युवती चंडीगढ़ के मौली जागरां की रहने वाली है और उसे सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
हालांकि, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि युवती को चोट गोली से लगी है या किसी धारदार वस्तु से। पुलिस मामले की पुष्टि कर रही है।
पुलिस के अनुसार, फिरोजपुर से आए युवकों का क्लब में पहले बाउंसरों से विवाद हुआ। एक युवक को क्लब की नीति के तहत कड़ा उतारकर काउंटर पर जमा कराने के लिए कहा गया था, जिसके बाद बहस हुई। इसके बाद इसी समूह की पुलिस लाइंस में तैनात एक हरियाणा पुलिस के सहायक उप निरीक्षक (ASI) से भी कहासुनी हुई। ASI अपने दोस्तों के साथ क्लब में स्नैक्स खाने पहुंचा था। बाउंसरों ने उस समय स्थिति संभाल ली।
पुलिस के मुताबिक, बाद में डांस करते समय दोनों पक्षों के बीच फिर झड़प हो गई। विवाद बढ़ने पर आरोपियों में से एक युवक कथित तौर पर क्लब से बाहर गया और पिस्तौल लेकर वापस आया। उसने क्लब के अंदर दो गोलियां चलाईं, जिनमें से एक कथित तौर पर युवती को छूते हुए निकल गई।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी घटना से एक दिन पहले मोहाली में अपने एक दोस्त के यहां ठहरे थे। उनके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। साथ ही पिस्तौल वैध है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। आरोपी दो अलग-अलग कारों में क्लब पहुंचे थे, जिनमें से एक कार पुलिस ने जब्त कर ली है।
क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की टीमों ने क्लब पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। क्लब और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है तथा प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों को सोमवार को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उनकी रिमांड मांग सकती है।
मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 118 (खतरनाक हथियार या साधन से चोट या गंभीर चोट पहुंचाना) और 109 (हत्या का प्रयास) के साथ आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।



