चंडीगढ़। 11 सितंबर को सेक्टर-10 की कोठी में हुए ग्रेनेड अटैक मामले में नेशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी(एनआईए) ने ऑटो ड्राइवर कुलदीप समेत धमाके को कथित रूप से अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों का 3 दिन का रिमांड हासिल किया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एनआईए की स्पेशल कोर्ट से यह रिमांड हासिल किया गया है। बुड़ैल जेल से तीनों आरोपियों कुलदीप, विशाल मसीह और राेहन मसीह को एनआईए कोर्ट में शुक्रवार पेश किया गया। एनआईए मुख्य रूप से हमले के पीछे के आतंकी लिंक को लेकर आरोपियों से पूछताछ करेगी। सेक्टर-3 थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। केस में आईपीसी, एक्सप्लोजिव सबस्टांज एक्ट व यूए(पी)ए की धाराएं लगाई गई थी।
दर्ज केस के मुताबिक कुलदीप के ऑटो में बैठकर हमलावर विशाल व रोहन ने यह ग्रेनेड फैंका था। पुलिस ने कुलदीप को पकड़ लिया था। वहीं विशाल, राेहन समेत 2 अन्य आरोपियों को अमृतसर पुलिस कस्टडी से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई थी। अब मामले की जांच एनआईए कर रही है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए अब मामले में बाकी 2 अन्य आरोपियों का भी रिमांड ले सकती है। जिस कोठी में ग्रेनेड फैंका गया था उसमें एक रिटायर्ड प्रिंसीपल रहते हैं। यहां पहले पंजाब के पूर्व एसपी जसकीरत सिंह चहल किराये पर रहते थे। जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपितों ने चहल पर हमला करने के इरादे से ही यहां बम फेंका था। पंजाब पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी से पता चला था कि अमेरिका बैठे गैंगस्टर हैप्पी पाशियां के इशारे पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था





