चंडीगढ़। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने एक मामले में इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1 स्थित हरबीर ऑटोमोबाइल और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को खराब कार बेचने का दोषी पाया है। ऐसे में इन्हें गाड़ी की पूरी कीमत 11,06,220 रुपये शिकायतकर्ता को 10 प्रतिशत ब्याज समेत वापस करने के आदेश दिए हैं। वहीं 50 हजार रुपये हर्जाना भरने को भी कहा गया है। जून, 2023 में सेक्टर-27सी की नीलम ने यह शिकायत दायर की गई थी। शिकायतकर्ता का कहना था कि उन्होंने बैंक से लोन लेकर 7 जनवरी, 2018 को हरबीर ऑटोमोबाइल से महिंद्रा टीयूवी 300 11.06 लाख रुपये में खरीदी थी।
खरीद के अगले ही दिन गाड़ी स्टार्ट करने में दिक्कतें आने लगी और यह बार-बार बंद हो जाती थी। इसे वर्कशॉप में रखा गया और कई दिक्कतें बताई गई थी। इसकी दिक्कतें ठीक नहीं हुई। इनमें गाड़ी स्टार्ट होने मेंं दिक्कत से लेकर, इंजन में कंपन और शाेर, म्यूजिक सिस्टम के हेंग होने, रिवर्स कैमरे का ठीक से काम न करना, गाड़ी स्टार्ट के दौरान कंपन, पीछे शॉकर से लीकेज आदि शामिल थी। फरवरी में 56,074 रुपये की कॉस्ट के गाड़ी के पार्ट्स बदले गए। इसके बावजूद गाड़ी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। यह सड़क पर अचानक बंद हो जाती थी। आरोप के मुताबिक गाड़ी में मैनुफैक्चरिंग दिक्कतें थी।
ऐसे में एक भी दिन शिकायतकर्ता इसे अच्छे से नहीं चला सकी। कमीशन से मांग की गई थी कि गाड़ी की कीमत रिफंड कर हर्जाना भरा जाए। जवाब में डीलर ने कहा कि गाड़ी 2023 में रिपेयर के लिए आई थी और डिस्काउंट देते हुए 2 बार इसे रिपेयर किया गया था। मैनुफैक्चरिंग दिक्कत की कोई विशेषज्ञ राय शिकायतकर्ता पेश नहीं कर सकी थी। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा कि वह सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स हैं। वह गाड़ी की सेल और सर्विस में शामिल नहीं हैं। वारंटी पीरियड के तहत नियम-शर्तों के तहत उनका रोल सीमित है




