चंडीगढ़। रेप व पोक्सो केसों की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शहर के एक गवर्नमेंट मॉडल स्कूल के 37 वर्षीय तत्कालीन टीचर मूलरूप से सोनीपत निवासी दिनेश को 7वीं क्लास की 12 वर्षीय स्टूडेंट के यौन शोषण केस में दोषी पाते हुए अधिकतम 5 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उसके खिलाफ 4 नवंबर, 2022 को आईपीसी की धारा 354ए, पोक्सो एक्ट की धारा 10 व 12 के तहत सेक्टर-39 थाने में केस दर्ज हुआ था। जानकारी के मुताबिक दोषी ने एक स्टूडेंट के जरिए मैसेज भेज पीड़िता को क्लास में अपने पास अकेले में बुलाया था। तब वहां कोई नहीं था।
टीचर ने पहले उससे अश्लील सवाल पूछने शुरू कर दी और बाद में उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया। घबराई स्टूडेंट ने घर जाकर घटना की जानकारी अपने पिता को दी। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर यह गिरफ्तारी की थी। वहीं टीचर के वकील ने दलील दी थी कि घटना से लगभग महीना भर पहले टीचर ने शिकायतकर्ता स्टूडेंट को कुछ लड़कों के साथ देखा था। ऐसे में उसे डांटा था। जिसके बाद पीड़िता ने उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी। जानकारी के मुताबिक दोषी टीचर शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं।




