चंडीगढ़। मौलीजागरां में युवक की चाकू से ताबड़तोड़ हमला करते हुए उसकी हत्या करने व उसे बचाने आए बड़े भाई पर भी चाकुओं से हमला करने वाले चारों युवकों को एडिशनल सेशंस जज अश्वनी कुमार की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। मौलीजागरां थाना पुलिस ने मौलीजागरां के अनिल कांचा, दीपक, डेविड और करण के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, रास्ता रोकने, धमकाने और आर्म्स एक्ट के तहत वर्ष 2022 में केस दर्ज किया था। जानकारी के मुताबिक चारों को हत्या की धारा में उम्रकैद, 20 हजार रुपये जुर्माना, हत्या के प्रयास में 10 साल और 7 हजार रुपये जुर्माना, धमकाने की धारा में एक साल कैद और एक हजार रुपये जुर्माना ठोका है। वहीं दीपक को आर्म्स एक्ट केस में अलग से एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
केस में शिकायतकर्ता हाथरस(यूपी) का योगेश था जो मौलीजागरां में रह रहा था। चारों आरोपी मौलीजागरां के रहने वाले थे। शिकायतकर्ता का कहना था कि वह कबाड़ी का काम करता है। 30 दिसंबर, 2022 को रात 9.45 बजे उसका छोटा भाई आशीष मार्किट में दूध लेने गया था। कुछ ही देर में उन्हें भाई के चीखने की आवाजें आई। 4 हमलावर युवक उसे घेर कर चाकू से हमला कर रहे थे। उसे बचाने की कोशिश में हमलावरों ने शिकायतकर्ता के हाथ और पीठ पर चाकू मारे। वारदात को अंजाम दे हमलावर वहां से भाग गए और उसका भाई लहुलुहान हालत में सड़क किनारे गिर गया। उसे पीसीआर में जीएमसीएच-32 ले जाया गया जहां मृत घोषित कर दिया गया। योगेश की शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस ने चारों हमलावरों को गिरफ्तार किया था।




