हाईकोर्ट ने मूसेवाला से जुड़ी बुक के लेखक को दी अग्रिम जमानत, दिसंबर में दर्ज हुआ था केस

चंडीगढ़। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के जीवन से जुड़ी बुक के लेखक पेशे से प्रोफेसर मनजिंदर सिंह को इस मामले में अग्रिम जमानत दी है। यह जमानत एक मानहानि से जुड़े मामले में दी गई है। मनजिंदर सिंह के खिलाफ मूसेवाला के पिता ने शिकायत दी थी। मनजिंदर ने “द रियल रीज़न वाय लेजेंड डायड ‘ नामक बुक लिखी थी। उनके खिलाफ मानसा थाने में आपराधिक विश्वासघात, ट्रेसपासिंग, रॉबरी और मानहानि की धाराओं के तहत दिसंबर, 2024 में केस दर्ज हुआ था। हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका मंजूर करते हुए कहा कि जमानत से इंकार करने का कोई ठोस कारण नहीं है।

बुक एक वैध व्यक्तिगत पर्सनल अकाउंट या सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि है जिसे उसने लिखा है जो उसे निजी रूप से जानता था। यह बौद्धिक संपत्ति चोरी का केस नहीं है। बुुक के ट्रांसलेटिड रूप के आधार पर कहा जा सकता है कि इसमें सिद्धू मूसेवाला को लेकर कुछ भी आपत्तिजनक या अपमानजनक नहीं है। वहीं जो स्टेटमेंट्स इसमें लिखी गई हैं वह वैध आलोचना के अंतर्गत हैं। वहीं कोर्ट ने मामले में संविधान के अनुच्छेद 19(2) का भी हवाला दिया।

लेखक ने कहा था कि बुक ऐकेडमिक इरादे से लिखी गई थी न कि किसी निजी लाभ या दुर्भावना से लिखी गई थी। वहीं कोई चोरी नहीं की गई। जो तस्वीरें इस्तेमाल की गई हैं वह इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। यह निजी या गोपनीय प्रतीत नहीं होती। इनका बुक में इस्तेमाल करना किसी हक का उल्लंघन नहीं करता। वहीं सरकारी वकील ने कहा कि बुक में कथित रूप से मूसेवाला के गैंगस्टर्स के साथ कथित लिंक और विक्की मिड्डूखेड़ा हत्या में संभावित संलिप्तता की बात कही गई है। कोर्ट ने पाया कि याची जांच में शामिल होने और सहयोग करने को तैयार है ताकि समय पर एजेंसी अपनी रिपोर्ट जमा करवा सके।

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